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मुंबई में सार्वजनिक शांति को संभावित खतरे को लेकर पुलिस सतर्क

मुंबई, 05 सितंबर (वार्ता) खुफिया सूचनाओं के आधार पर सार्वजनिक शांति, मानव जीवन और संपत्ति को संभावित खतरे की आशंका को देखते हुए मुंबई पुलिस ने बृहन्मुंबई क्षेत्र में नौ सितंबर की मध्यरात्रि से 23 सितंबर रात 11.59 बजे तक 15 दिनों के लिए निषेधाज्ञा लागू की है। यह आदेश पुलिस उपायुक्त (संचालन) अकबर पठान ने महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 37(3) और धारा 10(2) के तहत जारी किया है। इन एहतियाती उपायों का उद्देश्य सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना और शांति भंग होने की किसी भी संभावित स्थिति को पहले ही रोकना है। आदेश के प्रभावी रहने के दौरान…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
महाराष्ट्र मुंबई निषेधाज्ञा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
05/09/26 17:52
पिछला अपडेट
05/09/26 17:52
स्थान
India