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मुंबई में सार्वजनिक शांति को संभावित खतरे को देखते हुए पुलिस अलर्ट पर

मुंबई, 5 सितंबर (वार्ता) मुंबई पुलिस ने सार्वजनिक शांति, लोगों की जान एवं संपत्ति को संभावित खतरे की खुफिया जानकारी के मद्देनजर नौ सितंबर की आधी रात से 23 सितंबर की रात 11:59 बजे तक पूरे बृहन्मुंबई इलाके में निषेधाज्ञा लागू की है। यह आदेश महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 10(2) के साथ धारा 37(3) के तहत पुलिस उपायुक्त (संचालन) अकबर पठान ने जारी किया है। इन एहतियाती उपायों का उद्देश्य सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना और ऐसी किसी भी स्थिति को रोकना है जिससे शांति भंग हो सकती है। प्रवर्तन अवधि के दौरान, पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
मुंबई पुलिस अलर्ट
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
05/09/26 16:58
पिछला अपडेट
05/09/26 16:58
स्थान
India