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सरकारी फैसलों का विरोध करना जिलाबदर करने का आधार नहीं हो सकता: बम्बई उच्च न्यायालय

मुंबई, दो जुलाई (वार्ता) बम्बई उच्च न्यायालय ने गुरुवार को एक राजनीतिक कार्यकर्ता के सरकारी फैसलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने पर एक वर्ष के लिए तड़ीपार (जिलाबदर) करने की कार्रवाई के पुलिस को आदेश को रद्द कर दिया। इसके साथ ही न्यायालय ने टिप्पणी की कि नागरिकों के साथ "भारत सरकार के गुलामों" जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता। यह आदेश न्यायमूर्ति माधव जामदार ने सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव सईद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी (49) की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। इस याचिका में पुलिस उपायुक्त के तीन दिसंबर 2025 को पारित तड़ीपार के आदेश…

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यूआरएल स्लग:
सरकारी फैसलों का विरोध करना जिलाबदर करने का आधार नहीं हो सकता बम्बई उच्च न्यायालय
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
02/07/26 18:10
पिछला अपडेट
02/07/26 18:10
स्थान
India