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बहराइच में गैर इरादतन हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

बहराइच, 10 जुलाई (वार्ता) उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में लगभग 11 वर्ष पुराने गैर इरादतन हत्या के मामले में अदालत ने दोषी आरोपी को आजीवन साधारण कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मिली जानकारी के अनुसार, 19 अगस्त 2015 की सुबह थाना खैरीघाट क्षेत्र के ग्राम पहलवान पुरवा निवासी अवधराम यादव शौच से लौट रहे थे। इसी दौरान पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने उन पर बांस के फरसे से सिर पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल अवधराम की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। घटना के संबंध में थाना खैरीघाट में…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
अपराध हत्या कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
10/07/26 14:12
पिछला अपडेट
10/07/26 14:12
स्थान
India