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अमेठी में खेतों में अवैध इलेक्ट्रिक बाड़ लगाने वालों को होगी सात साल की सजा

अमेठी 20 जून (वार्ता) अमेठी में खेतों के चारों ओर लगाए गए करंटयुक्त तारों की चपेट में आने से लगातार सामने आ रही मौत और हादसों की घटनाओं के बाद बिजली विभाग भी जाग गया है। बिजली विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि घरेलू या कृषि विद्युत कनेक्शन से खेतों की घेराबंदी में करंट दौड़ाना पूरी तरह अवैध है। ऐसे मामलों में किसी व्यक्ति, पशु या वन्यजीव की मौत होने पर भूमि स्वामी को जहां भारी जुर्माना लगाया जायेगा।वही उन्हें सात साल तक जेल भी हो सकती है। अधीक्षण अभियंता अमेठी अरुण कुमार सिंह शनिवार को जानकारी…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
अवैध बाड़ चेतावनी
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
20/06/26 08:22
पिछला अपडेट
20/06/26 08:22
स्थान
India