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हत्या के प्रयास के मामले में तीन आरोपियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 21-21 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा

बुलंदशहर 09 मार्च (वार्ता) उत्तर प्रदेश के बुलन्दशहर जनपद में एक अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 21-21 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक संजीव कुमार ने सोमवार को बताया कि अभियुक्त आकिल , शाहरुख तथा साजिद , निवासीगण मोहल्ला खीरखानी थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर ने वर्ष 2019 में शौकीन निवासी मोहल्ला खीरखानी के पुत्र पर जान से मारने की नीयत से चाकू से हमला किया था। इस संबंध में 24 जुलाई 2019 को थाना खुर्जा देहात में मुकदमा…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
उत्तर प्रदेश न्यायालय सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
09/03/26 00:00
पिछला अपडेट
09/03/26 00:00
स्थान
India