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ई-रजिस्ट्रीकरण व्यवस्था सभी प्रकार के लेखपत्रों और संपत्ति संबंधी दस्तावेजों पर लागू नहीं

गौतमबुद्धनगर, 13 जून (वार्ता) उत्तर प्रदेश में जनपद गौतमबुद्धनगर के सहायक आयुक्त स्टांप (द्वितीय) बृजेश कुमार ने ई-रजिस्ट्रीकरण व्यवस्था को लेकर फैली विभिन्न आशंकाओं को दूर करते हुए स्पष्ट किया है कि सरकार के निर्देशों के अनुपालन में कि यह व्यवस्था सभी प्रकार के लेखपत्रों और संपत्ति संबंधी दस्तावेजों पर लागू नहीं की गई है। उन्होंने शनिवार को बताया कि ई-रजिस्ट्रीकरण प्रणाली केवल अनुमोदित शासकीय एवं अर्द्धशासकीय संस्थाओं द्वारा निष्पादित प्रथम हस्तांतरण विलेखों (फर्स्ट एलॉटमेंट डीड) पर ही लागू होगी। नई व्यवस्था से अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों तथा अन्य हितधारकों के हितों पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। शासन…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
उप्र ई रजिस्ट्रीकरण व्यवस्था
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
13/06/26 15:28
पिछला अपडेट
13/06/26 15:28
स्थान
India