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गौतमबुद्धनगर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए नौ दिन की निषेधाज्ञा लागू

गौतमबुद्धनगर, 30 अप्रैल (वार्ता) उत्तर प्रदेश में गौतमबुद्धनगर जिले में कानून-व्यवस्था की गंभीर स्थिति को देखते हुए पुलिस ने गुरुवार से आठ मई, तक जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के अंतर्गत नवीन निषेधाज्ञा जारी की है। यह निर्णय श्रमिक आंदोलनों, राजनीतिक गतिविधियों और संभावित असामाजिक तत्वों द्वारा शांति भंग की आशंका को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। पुलिस ने आज जारी निर्देश की यह जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि जिले में पिछले कुछ दिनों से श्रमिक संगठनों द्वारा प्रदर्शन और आंदोलनों का सिलसिला चल रहा था, जिससे कानून-व्यवस्था प्रभावित हुई थी। स्थानीय प्रशासन…

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टेक्स्ट
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उप्र निषेधाज्ञा लागू
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
30/04/26 00:00
पिछला अपडेट
30/04/26 00:00
स्थान
India