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सहारनपुर जनपद में नौ जून तक धारा 163 लागू

सहारनपुर, 15 अप्रैल (वार्ता) उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद में कानून-व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 आगामी नौ जून तक लागू कर दी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट सहारनपुर मनीष बंसल ने अपने आदेश में कहा कि निकट भविष्य में सम्पन्न होने वाले विभिन्न त्यौहारों तथा विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिगत औद्योगिक संस्थानों, सार्वजनिक उपक्रमों व शिक्षण संस्थानों और रेलवे स्टेशन आदि पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अप्रिय घटनायें घटित की जाने की साजिश की जा सकती है। इन सबको दृष्टिगत रखते हुए बीएनएसएस की धारा-163 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
उप्र सहारनपुर धारा 163
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
15/04/26 00:00
पिछला अपडेट
15/04/26 00:00
स्थान
India