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कचरा प्रबंधन नियमों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों की बत्ती पानी की जायेगी गुल

मुरादाबाद, 7 मई (वार्ता) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के पालन में लापरवाही बरतने वाले संस्थानों के खिलाफ अब जिलाधिकारी सीधे सख्त कार्रवाई कर सकेंगे। उच्चतम न्यायालय ने देशभर के जिलाधिकारियों को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत विशेष कानूनी शक्तियां प्रदान की हैं, जिनके तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों की बिजली और पानी की आपूर्ति तक काटी जा सकेगी। आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस पंकज मिथल और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वह पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 23…

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टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
कचरा प्रबंधन लापरवाही
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
07/05/26 00:00
पिछला अपडेट
07/05/26 00:00
स्थान
India