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गंगा जी में रोजा इफ्तार मामले में 14 अभियुक्तों की जमानत याचिका खारिज

वाराणसी, 01 अप्रैल (वार्ता) धार्मिक नगरी काशी के बहुचर्चित "गंगा जी में नाव पर रोजा इफ्तार पार्टी" में चिकन बिरयानी खाकर अवशेष गंगा नदी में फेंकने के आरोप में 14 अभियुक्तों की जमानत याचिका को आलोक कुमार, अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-6 ने बुधवार को खारिज कर दिया। न्यायालय ने सभी 14 अभियुक्तों द्वारा दायर प्रथम जमानत प्रार्थना-पत्र को निरस्त कर दिया। अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी ने बताया कि यह मामला थाना कोतवाली में दर्ज मुकदमे से संबंधित है जिसमें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराएं 298, 299, 196(1)(बी), 279, 223(b), 308(5) तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 सहित…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
गंगा इफ्तार याचिका खारिज
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
01/04/26 00:00
पिछला अपडेट
01/04/26 00:00
स्थान
India