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लखीमपुर के थारू जनजाति के परिवारो को संक्रमणीय भूमिधर अधिकार

लखीमपुर खीरी, 14 अप्रैल (वार्ता) लखीमपुर खीरी की जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने बताया कि उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-7 सन् 2026 के प्रावधानों के तहत जनपद के विस्थापित परिवारों तथा थारू जनजाति के परिवारों को वर्ष 2021 से संक्रमणीय भूमिधर अधिकार प्रदान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि पूर्वी पाकिस्तान/बांग्लादेश से विस्थापित होकर जिला खीरी की तहसील गोला, धौरहरा और मोहम्मदी में बसाए गए 331 हिंदू परिवारों, तहसील पलिया में उपनिवेश योजना के अंतर्गत बसाए गए 2350 परिवारों तथा थारू जनजाति के 4356 परिवारों को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा-76 के अंतर्गत वर्ष 2016 से असंक्रमणीय भूमिधर अधिकार…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
थारू भूमिधर अधिकार
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
14/04/26 00:00
पिछला अपडेट
14/04/26 00:00
स्थान
India