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नकली थ्रोम्बोफोब ओइंटमेंट मामले में दो आरोपियों की अग्रिम जमानत खारिज

लखनऊ, 21 अगस्त (वार्ता) नकली दवा के कारोबार से जुड़े मामले में लखनऊ सत्र न्यायालय ने दो आरोपियों सनी कश्यप और ऋषभ कश्यप की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। दोनों पर नकली थ्रोम्बोफोब ओइंटमेंट की खरीद-फरोख्त और भंडारण में संलिप्त होने के आरोप हैं। फैसला सत्र न्यायाधीश मलखान सिंह की अदालत ने सुनाया। अभियोजन के अनुसार, जाइडस हेल्थकेयर लिमिटेड की शिकायत पर 16 मई 2025 को शिव शक्ति फार्मा में संयुक्त निरीक्षण किया गया था। इस दौरान थ्रोम्बोफोब ओइंटमेंट के बैच नंबर 1403999 और 1404222 संदिग्ध पाए गए। विभागीय जांच और निर्माता कंपनी से कराए गए सत्यापन में…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय जमानत खारिज
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
21/08/26 15:15
पिछला अपडेट
21/08/26 15:15
स्थान
India