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आजमगढ़ में सवा करोड़ की ठगी के मामले में आरोपी काे सजा

आजमगढ़, 30 मई (वार्ता) उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में जमीन के कारोबार में साझेदारी का झांसा देकर तथा फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर 1.24 करोड़ रुपये की ठगी करने के मामले में अदालत ने आरोपी को सात वर्ष के कठोर कारावास और 91 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या-11 के न्यायाधीश अंकित वर्मा ने शनिवार को मामले की सुनवाई के बाद आरोपी सुभाष चौबे को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास तथा 91 लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया। अदालत ने…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय ठगी सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
30/05/26 16:05
पिछला अपडेट
30/05/26 16:05
स्थान
India