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बुलंदशहर में दहेज हत्या के दोषी को सात साल की कैद

बुलन्दशहर, 23 मई (वार्ता) बुलन्दशहर जिले की एक अदालत ने दहेज हत्या के मामले में दोषी पाए गए आरोपी को सात वर्ष के कारावास तथा 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक प्रवेंद्र सिंह लोधी ने शुक्रवार को बताया कि अभियुक्त तालेवर पुत्र गजराज सिंह निवासी ग्राम प्रकाशपुर थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर ने वर्ष 2022 में वादी वासुदेव सिंह निवासी रेतागढ़ थाना नरौरा की पुत्री को अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया तथा उसकी हत्या कर दी थी। उन्होंने बताया कि घटना के संबंध में थाना डिबाई में 17 सितंबर 2022 को धारा 498ए,…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय दहेज हत्या सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
23/05/26 13:19
पिछला अपडेट
23/05/26 13:19
स्थान
India