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जौनपुर में अपहरण और दुष्कर्म के मामले में 15 साल की सजा

जौनपुर, 04 मई (वार्ता) उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले की एक अदालत ने नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में मुख्य आरोपी को दोषी करार देते हुये 15 वर्ष तथा सह अभियुक्त को 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश (षष्ठम) सुरेंद्र प्रताप यादव की अदालत ने सोमवार को सुनवाई के बाद मुख्य आरोपी गुड्डू उर्फ हिसामुद्दीन को 15 वर्ष के कारावास और 45,500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। वहीं सह अभियुक्त मेहनाज को 12 वर्ष के कारावास और 25,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। एक अन्य आरोपी मखंचू को साक्ष्य के अभाव…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय दुष्कर्म सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
04/05/26 00:00
पिछला अपडेट
04/05/26 00:00
स्थान
India