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नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को आजीवन कारावास

सीतापुर, 8 सितंबर (वार्ता) उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के मामले में दोषी पिता को विशेष पॉक्सो अदालत ने मंगलवार को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते मुकदमा दर्ज होने के 114 दिनों के भीतर मामले में फैसला आया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जारी प्रेस नोट के अनुसार, 17 मई 2026 को कमलापुर थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसका पति मटोले अपनी 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री को बुआ के घर से वापस लाते समय रास्ते…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय दुष्कर्म सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
08/09/26 16:04
पिछला अपडेट
08/09/26 16:04
स्थान
India