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भदोही में पॉक्सो मामले में दोषी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

भदोही, 11 सितंबर ( वार्ता) उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में 14 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म, उसका वीडियो बनाकर धमकी देने और उसे प्रसारित करने के मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय ने दोषी अभियुक्त विवेक तिवारी उर्फ सोनू को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और एक लाख 75 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अपर पुलिस अधीक्षक शुभम् अग्रवाल ने शुक्रवार को बताया कि कोईरौना थाना क्षेत्र निवासी विवेक तिवारी के खिलाफ नाबालिग से दुष्कर्म, वीडियो बनाने तथा उसे वायरल करने की धमकी देने के आरोप में पॉक्सो अधिनियम, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय दुष्कर्म सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
11/09/26 05:54
पिछला अपडेट
11/09/26 05:54
स्थान
India