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आजमगढ़ में बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को 15 वर्ष की सजा

आजमगढ़, 17 मार्च (वार्ता) उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ जिले की दीवानी न्यायालय की एक अदालत ने अपनी ही नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी पिता को दोषी करार देते हुए 15 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। पोक्सो न्यायालय के न्यायाधीश संतोष कुमार यादव ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए दोषी पिता पर 22 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा और दौलत यादव के अनुसार 15 वर्षीय पीड़िता के माता-पिता के बीच संबंध विच्छेद हो चुका था, जिसके कारण वह अपनी नानी के घर रहती थी। जून 2021 में…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय दुष्कर्म सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
17/03/26 00:00
पिछला अपडेट
17/03/26 00:00
स्थान
India