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दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष कारावास की सजा

बुलन्दशहर, 20 अप्रैल (वार्ता) उत्तर प्रदेश के बुलन्दशहर जनपद के एक न्यायालय ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक भूपेंद्र कुमार राजपूत ने सोमवार को बताया कि अभियुक्त नरेश पुत्र दीपचन्द निवासी ग्राम तेजगढ़ी, थाना बीबीनगर ने वर्ष 2019 में पीड़िता के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। इस संबंध में तीन जनवरी 2019 को कोतवाली नगर थाने में मुकदमा अपराध संख्या 07/2019 धारा 376 भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि विवेचना…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय दुष्कर्म सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
20/04/26 00:00
पिछला अपडेट
20/04/26 00:00
स्थान
India