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बुलंदशहर में दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद

बुलंदशहर, 24 जून (वार्ता) बुलंदशहर जिले की एक अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म की घटना में दोषी पाए गए आरोपी को आजीवन कारावास तथा 80 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक धर्मेंद्र राघव ने बुधवार को बताया कि आरोपी रुपेश पंवार ने वर्ष 2024 में थाना पहासू क्षेत्र के ग्राम बनैल निवासी एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में थाना पहासू में सात जनवरी 2024 को भारतीय दंड संहिता की धारा 376एबी, 354बी, 504, 506 तथा पॉक्सो अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। विवेचना…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय दुष्कर्म सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
24/06/26 15:27
पिछला अपडेट
24/06/26 15:27
स्थान
India