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कौशांबी में दुष्कर्मी को दस साल का कठोर कारावास की सजा

कौशांबी 27 जुलाई (वार्ता) उत्तर प्रदेश में कौशांबी जिले की एक अदालत ने सोमवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाए जाने पर एक अभियुक्त को 10 वर्ष की कठोर कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार वादिनी द्वारा 13 जुलाई 2017को चरवा थाना में शिकायत दर्ज कराई गई कि उसकी नाबालिग बेटी को सराय अकिल थाना क्षेत्र के संडवा रानीपुर गांव का राजन रैदास बहला फुसलाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध भादवि की धारा 363 366 376 504 506 5/6पाक्सोएक्ट के…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय दुष्कर्म सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
27/07/26 15:23
पिछला अपडेट
27/07/26 15:23
स्थान
India