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दुष्कर्म और अपहरण के मामले में तीन दोषियों को कठोर कारावास

सिद्धार्थनगर, 31 अगस्त (वार्ता)। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में 'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप दुष्कर्म और अपहरण के मामले में सोमवार को न्यायालय ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायाधीश कनिष्क कुमार सिंह, एएसजे/एफटीसी (प्रथम) की अदालत ने अभियुक्त फैयाज अहमद पुत्र मो. रज्जाक, निवासी दुल्हा दरमियानी, थाना मोहाना को भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366 और 376 के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 40 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। वहीं, अभियुक्त मो. रज्जाक पुत्र रियासत और शहिदुनिशा पत्नी मो.…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय दुष्कर्म सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
31/08/26 14:26
पिछला अपडेट
31/08/26 14:26
स्थान
India