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पति की हत्या के मामले में महिला को उम्रकैद, प्रेमी साक्ष्यों के अभाव में बरी

बदायूं, 23 जुलाई (वार्ता) उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले की एक अदालत ने पांच वर्ष पूर्व कादरचौक थाना क्षेत्र में पति की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पत्नी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वहीं, मामले में नामजद महिला के कथित प्रेमी को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। अपर शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार गुप्ता ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) कुमारी रिंकू जिंदल की अदालत ने बुधवार को कादरचौक थाना क्षेत्र निवासी पूजा उर्फ मधु को अपने पति दीनदयाल…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय पतिहंता सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
23/07/26 09:27
पिछला अपडेट
23/07/26 09:27
स्थान
India