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संतकबीरनगर में बलवा के दोषी पूर्व विधायक समेत दो को तीन वर्ष कारावास

संतकबीरनगर, 17 अप्रैल (वार्ता) उत्तर प्रदेश के संतकबीरनगर जिले में धर्मसिंहवा थाना क्षेत्र से जुड़े बलवा, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और धमकी देने के मामले में दोषी पूर्व बसपा विधायक मु. ताबिश खान तथा उनके भाई इस्तखार खान को न्यायालय ने तीन वर्ष के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना ने बताया कि गुणवत्तापूर्ण विवेचना और प्रभावी पैरवी के आधार पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चेतना त्यागी की अदालत ने दोनों अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। उन्होंने बताया कि आरक्षी कमाल अहमद खान की तहरीर पर वर्ष 2016 में दोनों आरोपियों के…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय पूर्व विधायक सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
17/04/26 00:00
पिछला अपडेट
17/04/26 00:00
स्थान
India