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उच्च न्यायालय के आदेश पर लखनऊ महापौर के सभी अधिकार सीज

लखनऊ, 21 मई (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने बृहस्पतिवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए लखनऊ की भाजपा मेयर के सभी वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिए। कोर्ट ने यह सख्त कार्रवाई निर्वाचित सपा पार्षद को शपथ न दिलाए जाने के मामले में की है। उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि अब नगर निगम के सभी काम जिलाधिकारी और नगर आयुक्त देखेंगे। यह पूरा मामला लखनऊ नगर निगम के वार्ड संख्या-73 फैजुल्लागंज से जुड़ा है। सत्र अदालत ने सपा के ललित किशोर तिवारी को यहां से पार्षद पद पर निर्वाचित घोषित किया था। कोर्ट के फैसले के…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय महापौर अधिकार
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
21/05/26 13:47
पिछला अपडेट
21/05/26 13:47
स्थान
India