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सुलतानपुर में हत्या के मामले में महिला को उम्रकैद

सुलतानपुर, 05 जून (वार्ता) उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर जिले में नौ वर्ष पूर्व हुए हत्या के एक मामले में अदालत ने दोषी महिला को आजीवन कारावास तथा 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा संचालित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत प्रभावी पैरवी और साक्ष्यों के आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे-1) की अदालत ने गीता पाण्डेय निवासी पूरे सेतु का पुरवा, मजरा अमयेमाफी, थाना धम्मौर को हत्या का दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई। अभियोजन के अनुसार 21 अप्रैल 2017 को थाना धम्मौर में…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय महिला सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
05/06/26 16:41
पिछला अपडेट
05/06/26 16:41
स्थान
India