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बुलंदशहर में हत्या के दोषी तीन को उम्रकैद

बुलन्दशहर, 26 अगस्त (वार्ता) उत्तर प्रदेश में बुलन्दशहर की अनूपशहर स्थित एक अदालत ने हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को एक लाख 60 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक प्रवेन्द्र सिंह लोधी ने बताया कि ग्राम शेरा निवासी जितेन्द्र, ग्राम गवां निवासी अर्जुन तथा भारद्वाज कॉलोनी, अनूपशहर निवासी मुकेश ने वर्ष 2023 में वादी के भाई की हत्या की थी। इस संबंध में 20 मार्च 2023 को थाना अनूपशहर में मुकदमा अपराध संख्या 103/2023 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 364, 301 एवं 34…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय हत्या उम्रकैद
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
26/08/26 16:08
पिछला अपडेट
26/08/26 16:08
स्थान
India