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बुलंदशहर में हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा

बुलन्दशहर, 06 अगस्त (वार्ता) बुलन्दशहर की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में दोषी करार दिए गए अभियुक्त को आजीवन कारावास तथा 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।लोक अभियोजक योगेश कुमार ने बुधवार को बताया कि सिकन्द्राबाद थाना क्षेत्र के मोहल्ला कायस्थवाड़ा निवासी सोनू सैनी ने वर्ष 2023 में कृष्ण सैनी के पिता नरेश सैनी की चाकू से वार कर हत्या कर दी थी। इस संबंध में 09 मार्च, 2023 को थाना सिकन्द्राबाद में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 एवं 34 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। उन्होंने बताया कि विवेचना पूर्ण होने के…

समाचार विवरण:

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय हत्या सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
06/08/26 14:33
पिछला अपडेट
06/08/26 14:33
स्थान
India