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बांदा में दहेज हत्या के दोषी पति,सास ससुर को कठोर कारावास की सजा

बांदा 10 अगस्त (वार्ता) उत्तर प्रदेश में बांदा जिले की एक स्थानीय अदालत ने सोमवार को दहेज हत्यारोपी पति, सास व ससुर को 10- 10 वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। लोक अभियोजक सुशील कुमार तिवारी ने बताया कि वर्ष 2018 को अतर्रा कस्बे की रेलवे क्रॉसिंग के निकट हमीदन की पुत्री परवीन की शादी गिरवां थाना क्षेत्र के तरखरी गांव निवासी हमीद से हुई थी। जहां ससुराल में उसकी पुत्री को दो लाख रुपए नगद और तीन तोला की सोने की चेन के दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाता था। जिसका मुकदमा भी पीड़िता…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय हत्या सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
10/08/26 15:10
पिछला अपडेट
10/08/26 15:10
स्थान
India