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हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास, 30 हजार रुपये जुर्माना

बांदा, 11 अगस्त (वार्ता) उत्तर प्रदेश में बांदा जिले की एक स्थानीय अदालत ने मंगलवार को हत्या के मामले में आरोपी युवक रज्जू उर्फ शिव पूजन वर्मा को दोषी करार देते हुए कठोर आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। लोक अभियोजक श्रवण कुमार तिवारी ने बताया कि बबेरू थाना क्षेत्र के व्योजा गांव निवासी मुरलिया की नातिन का विवाह मध्य प्रदेश के सतना जिले के बरौंधा थाना क्षेत्र के खोही गांव निवासी रज्जू उर्फ शिव पूजन वर्मा से हुआ था। आरोपित ने अपने गांव में ही एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय हत्या सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
11/08/26 17:42
पिछला अपडेट
11/08/26 17:42
स्थान
India