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बहराइच में 23 वर्ष पुराने हत्या मामले में दोषी को आजीवन कारावास

बहराइच, 13 अगस्त (वार्ता) उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में 23 वर्ष पुराने हत्या के एक मामले में अदालत ने दोषी अभियुक्त को आजीवन साधारण कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उस पर 1.10 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कविता निगम की अदालत ने थाना हरदी क्षेत्र के वर्ष 2003 के हत्या प्रकरण में अभियुक्त रिंकू उर्फ शैलेन्द्र कुमार को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई। मामले के अनुसार 11 अक्टूबर 2003 को वादी मेला देखकर अपने घर लौट रहा था। ग्राम वभनी के पास रास्ते…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय हत्या सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
13/08/26 13:34
पिछला अपडेट
13/08/26 13:34
स्थान
India