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सुलतानपुर में हत्या के दोषी दंपति समेत सात को आजीवन कारावास

सुलतानपुर, 13 जुलाई (वार्ता) उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर जिले में 17 साल पुराने अपहरण और हत्या के एक मामले में एडीजे राकेश ने सात आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इन दोषियों में एक पति-पत्नी भी शामिल हैं। न्यायालय ने इन पर कुल एक लाख 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, जिसे मृतक की मां बेला देवी को देने का आदेश दिया गया है। सुलतानपुर दीवानी न्यायालय के सहायक शासकीय अधिवक्ता धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू ने आज यहां बताया कि जिले के कंचन नगर वार्ड, कोइरीपुर निवासी बेला देवी ने तीन मई 2009 को चांदा थाने…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय हत्या सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
13/07/26 15:39
पिछला अपडेट
13/07/26 15:39
स्थान
India