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बरेली में युवक की हत्या के आरोप में दो को उम्रकैद

बरेली, 16 मार्च (वार्ता) बरेली जिले की एक अदालत ने पत्नी से अवैध संबंध के शक में युवक की हत्या के मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट-6 के न्यायाधीश रामानन्द ने थाना फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र के ग्राम रुकमपुर माधौपुर निवासी चेतराम और मुनीश उर्फ लाखन को दोषी पाते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास तथा 65-65 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं चेतराम की पत्नी शारदा को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। जुर्माना अदा न करने पर दोनों दोषियों को तीन-तीन माह…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय हत्या सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
16/03/26 00:00
पिछला अपडेट
16/03/26 00:00
स्थान
India