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बहराइच में हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा

बहराइच, 22 अगस्त(वार्ता) उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले की एक अदालत ने करीब 27 वर्ष पुराने हत्या के मामले में दोषसिद्ध अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट सुनील प्रसाद की अदालत ने अभियुक्त अंगद शुक्ल उर्फ करुणेश को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड तथा धारा 506 के तहत एक वर्ष के सश्रम कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। मिली जानकारी के अनुसार यह मामला वर्ष 1998 में थाना हरदी क्षेत्र के सिकन्दरपुर गांव में…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय हत्या सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
22/08/26 12:13
पिछला अपडेट
22/08/26 12:13
स्थान
India