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बाबा की हत्या के दोषी पौत्र को उम्रकैद की सजा

चित्रकूट, 25 अगस्त (वार्ता) उत्तर प्रदेश में चित्रकूट जिले की एक अदालत ने बाबा की हत्या के आरोप में दोषी युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेषमणि शुक्ला ने आरोपी राहुल शुक्ला को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्यामसुंदर मिश्रा ने बताया कि कर्वी के शोभा सिंह का पुरवा निवासी मृतक रामबहादुर शुक्ल की पत्नी मिथलेश कुमारी ने कर्वी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तहरीर के अनुसार, 13 जुलाई 2022 की रात…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय हत्या सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
25/08/26 12:55
पिछला अपडेट
25/08/26 12:55
स्थान
India