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सुलतानपुर में हत्या के मामले में दो को आजीवन कारावास

सुलतानपुर, 31 मार्च (वार्ता) उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर में हत्या के एक मामले में 16 वर्ष बाद फैसला सुनाते हुए जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 85-85 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। न्यायालयीय सूत्रों के अनुसार यह कार्रवाई पुलिस महानिदेशक के "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत प्रभावी पैरवी के चलते संभव हो सकी। सजा पाने वालों में जयसिंहपुर थाना क्षेत्र के बलिपुर मजरे सेवतरी निवासी बृजेश वर्मा पुत्र हौसिला प्रसाद वर्मा तथा बरसोमा (नगईपुर) निवासी शैलेन्द्र कुमार उर्फ रिंकू गोस्वामी पुत्र रामअचल…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय हत्या सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
31/03/26 00:00
पिछला अपडेट
31/03/26 00:00
स्थान
India