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वृद्धावस्था पेंशन के लिये आयु प्रमाण के संबंध में संशोधन

वाराणसी, 22 मई (वार्ता) वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत पूर्व के निर्देशानुसार केवल नगरीय क्षेत्र के आवेदकों के आयु प्रमाण के संबंध में आंशिक संशोधन किया गया है। इसके अनुसार वार्ड/नगरीय क्षेत्रों में ऐसे वृद्धजन जिनके पास हाईस्कूल स्तर का शैक्षिक प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं है तथा उक्त नगरीय क्षेत्र में परिवार/कुटुम्ब रजिस्टर भी उपलब्ध नहीं है, उनकी आयु सत्यापित करने के लिए निर्धारित अभिलेखों के अतिरिक्त राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट व पैन कार्ड भी मान्य होंगे। जिला समाज कल्याण अधिकारी गिरीश चंद्र दुबे ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए आवेदक को निर्धारित प्रारूप पर…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
पेंशन आयु प्रमाण
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
22/05/26 12:08
पिछला अपडेट
22/05/26 12:08
स्थान
India