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गलत इंटरलॉक फर्मे भेजने पर कंपनी को उपभोक्ता को 39,600 रुपये देने का आदेश

शामली, 23 जुलाई (वार्ता) उत्तर प्रदेश में शामली जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने गलत इंटरलॉक फर्मे (मोल्ड) भेजने के मामले में उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए नई दिल्ली की एक कंपनी को उपभोक्ता को ब्याज, क्षतिपूर्ति और वाद व्यय सहित कुल 39,600 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। जिला उपभोक्ता आयोग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार कोतवाली सदर क्षेत्र निवासी आर्यन वालिया ने आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें में कहा गया कि उन्होंने इंटरलॉक ईंट निर्माण का व्यवसाय शुरू करने के लिए नई दिल्ली स्थित ग्लोबल सेल्स से संपर्क किया…

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टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
फोरम उपभोक्ता आदेश
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
23/07/26 13:51
पिछला अपडेट
23/07/26 13:51
स्थान
India