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बुलंदशहर में पत्नी की हत्या में दोषी को उम्रकैद

बुलन्दशहर, 04 जुलाई (वार्ता) उत्तर प्रदेश में बुलन्दशहर जिले की एक अदालत ने पत्नी की हत्या में दोषी पाए गए आरोपी को आजीवन कारावास तथा 25 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक योगेश कुमार ने शनिवार को बताया कि अभियुक्त सुनील कुमार ने वर्ष 2020 में अपनी पत्नी ललिता की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। इस संबंध में 13 अक्टूबर 2020 को थाना कोतवाली देहात में धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि पुलिस ने 15 दिसंबर 2020 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। इस प्रकरण…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
बुलंदशहर में पत्नी की हत्या में दोषी को उम्रकैद
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
04/07/26 15:00
पिछला अपडेट
04/07/26 15:00
स्थान
India