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मिस-सेलिंग मामले में बीमा कंपनी को 10.45 लाख रुपये ब्याज सहित लौटाने का आदेश

संतकबीरनगर, 7 जुलाई (वार्ता) उत्तर प्रदेश के संतकबीरनगर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बीमा पॉलिसी की मिस-सेलिंग के मामले में बीमा कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाते हुए जमा प्रीमियम की राशि 10.45 लाख रुपये 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटाने तथा 60 हजार रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह और महिला सदस्य संतोष की पीठ ने यह आदेश खलीलाबाद के पटखौली स्थित अशोका हॉस्पिटल के संचालक चिकित्सक डॉ. अशोक कुमार द्वारा दायर परिवाद पर सुनवाई के बाद दिया। परिवाद के अनुसार, 21 दिसंबर 2022 को टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस के…

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मिस सेलिंग मामले में बीमा कंपनी को 1045 लाख रुपये ब्याज सहित लौटाने का आदेश
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
07/07/26 14:18
पिछला अपडेट
07/07/26 14:18
स्थान
India