एक्सक्लूसिव ख़बरें और डेटा, जो मार्केट प्रोफेशनल्स को रखते हैं सबसे आगे। 09/09/26 09:04

यूपी-रेरा ने 12 संशोधनों को समेटकर जारी किए सामान्य नियम

लखनऊ/गौतमबुद्ध नगर, 18 अगस्त (वार्ता) उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (यूपी-रेरा) ने रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़े सामान्य नियमों को सभी संशोधनों के साथ एक जगह समेटकर जारी कर दिया है। प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (सामान्य) विनियम, 2019 को 13 जुलाई 2026 तक किए गए 12 संशोधनों को शामिल करते हुए पुन: प्रकाशित किया है। समेकित विनियमों का सीधा असर बिल्डरों, घर खरीदारों और रियल एस्टेट एजेंटों पर पड़ेगा। इनमें खरीदारों से प्राप्त धन के इस्तेमाल, प्रोजेक्ट के बैंक खातों, कब्जा देने, संपत्ति हस्तांतरण, एजेंटों के दायित्व, विज्ञापन और परियोजनाओं की निगरानी से जुड़े प्रावधानों…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
रेरा उप्र नियम
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
,
प्रकाशित तिथि
18/08/26 10:57
पिछला अपडेट
18/08/26 10:57
स्थान
India