नयी दिल्ली, 03 अप्रैल (वार्ता) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की नयी परिभाषा के बाद औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आईईएम) पावती जारी करने के लिए पात्रता मानदंड को अद्यतन किया है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार अद्यतन दिशानिर्देशों के अनुसार 125 करोड़ से अधिक संयंत्र और मशीनरी/उपकरण में निवेश, या/और 500 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार करने वाले उद्यम संशोधित आईईएम पावती के लिए पात्र होंगे।