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उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मंत्री रेखा आर्य एवं पति साहू विवाद में की सख्त टिप्पणी, कहा आरोप प्रथम दृष्टया में गंभीर

नैनीताल, 04 नवंबर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और उनके पति गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी विवाद में बुधवार को सख्त टिप्पणी की है। न्यायालय ने श्री साहू के खिलाफ दर्ज मुकदमे को खारिज करने से इन्कार करते हुए उसे महज वैवाहिक विवाद का मामला मानने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति आलोक महरा की एकलपीठ ने स्पष्ट किया कि प्राथमिकी में लगाए गए मारपीट, धमकी, जातिसूचक अपमान, दस्तावेजों की जालसाजी एवं शिकायतकर्ता की हत्या की साजिश जैसे आरोपों को सामान्य घरेलू विवाद बताकर प्रारंभिक स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
उत्तराखंड न्यायालय मंत्री पति विवाद
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
04/11/26 10:53
पिछला अपडेट
04/11/26 10:53
स्थान
India