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न्यायालय ने महिला से दुर्व्यवहार के आरोपी सिपाही की बर्खास्तगी के आदेश को रद्द किया

नैनीताल, 20 अप्रैल (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कोविड महामारी के दौरान एक महिला से दुर्व्यवहार के आरोपी पुलिस कांस्टेबल की बर्खास्तगी को अवैध करार देते हुए उसे बहाल करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने कहा कि बिना विभागीय जांच और सुनवाई का अवसर दिए किसी भी कर्मचारी को सेवा से नहीं हटाया जा सकता। मामले के अनुसार याचिकाकर्ता जगदीशनाथ को वर्ष 2012 में उत्तराखंड पुलिस में कांस्टेबल के पद पर नियुक्त किया गया था। ऊधमसिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) द्वारा 24 मई, 2020 को उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। कांस्टेबल पर आरोप था कि…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
उत्तराखंड सिपाही बर्खास्तगी रद्द
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
19/04/26 00:00
पिछला अपडेट
19/04/26 00:00
स्थान
India