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अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरण होने से सेवानिवृति के लाभों पर रोक नहीं : ओडिशा उच्च न्यायालय

भुवनेश्वर, 04 नवंबर (वार्ता) ओडिशा उच्च न्यायालय का मानना है कि सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली सुविधाएं कोई एहसान या रियायत नहीं हैं बल्कि वर्षों की जनसेवा के बाद सम्मानजनक जीवन व्यतीत करने के लिए एक जायज सहारा है और कहा कि सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति चित्तरंजन दास ओडिशा सरकार से सेवानिवृत्ति भत्ता पाने के हकदार हैं भले ही वह कलकत्ता उच्च न्यायालय में अपने स्थानांतरण के बाद वहां से सेवानिवृत्त हुए हों। न्यायमूर्ति एस के पाणिग्रही और मुरारी श्री रमन की खंडपीठ ने राज्य सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें उनके फायदे सिर्फ मेडिकल सुविधाओं तक सीमित कर…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
ओडिशा न्यायाधीश सेवानिवृति लाभ
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
04/11/26 10:52
पिछला अपडेट
04/11/26 10:52
स्थान
India