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केश प्रत्यारोपण एक शल्य चिकित्सा है, कोई कॉस्मेटिक शॉर्टकट नहीं; एनएमसी

कोच्चि, 16 अक्टूबर (वार्ता) राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के दिशा निर्देश में कहा गया है कि केश प्रत्यारोपण (हेयर ट्रांसप्लांट) का काम केवल उचित रूप से प्रशिक्षित और लाइसेंस प्राप्त डॉक्टरों द्वारा ही किया जाना चाहिए। केरल के कोच्चि में हेयर ट्रांसप्लांट के बाद एक मरीज को गंभीर संक्रमण होने की घटना के मद्देनजर, ये दिशा निर्देश काफी महत्वपूर्ण हो गये हैं। आयोग के 'एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड' (ईएमआरबी) द्वारा जारी दिशा निर्देशों में यह स्पष्ट किया गया है कि हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जिकल प्रक्रिया है। इसके लिए विशेष चिकित्सीय प्रशिक्षण, सही बुनियादी सुविधायें और किसी भी तरह की…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
केरल केश प्रत्यारोपण
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
16/10/26 07:37
पिछला अपडेट
16/10/26 07:37
स्थान
India