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मद्रास उच्च न्यायालय ने दो सीटों पर छह अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव पर रोक लगाने संबंधी याचिका खारिज की

चेन्नई, 24 सितंबर (वार्ता) मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को मदुरंतकम (सु) और धारापुरम (सु) सीटों पर छह अक्टूबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव पर रोक लगाने की मांग संबंधी जनहित याचिका (पीआईएल) खारिज कर दी। चेन्नई के एक अधिवक्ता ने यह याचिका दाखिल की थी मुख्य न्यायाधीश एस.ए. धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी. अरुल मुरुगन की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि उपचुनाव का खर्च वसूलने के लिए 'चुनाव खर्च सुरक्षा' लागू करने और उसी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वालों के लिए 'कूलिंग-ऑफ पीरियड' शुरू करने जैसी राहत नहीं दी जा सकती, क्योंकि इस बारे में कानून…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
तमिलनाडु उप चुनाव याचिका खारिज
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
24/09/26 08:49
पिछला अपडेट
24/09/26 08:49
स्थान
India