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उच्च न्यायालय ने मिलन प्रधान को संरक्षण देने से किया इनकार, कांग्रेस उम्मीदवार को कानूनी रास्ते अपनाने का निर्देश

कोलकाता, 25 सितंबर (वार्ता) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक नये मामले में कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को एकल पीठ की दी गयी राहत/संरक्षण को रद्द कर दिया। अदालत ने उन्हें जमानत मांगने के सामान्य कानूनी रास्ते अपनाने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश रवींद्र बी. घुगे और न्यायमूर्ति ओम नारायण राय की खंडपीठ न्यायमूर्ति सौगात भट्टाचार्य के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। एकल पीठ ने पुलिस को एक अन्य मामले में प्रधान को 'गिरफ्तार न मानने' और उनके खिलाफ कोई कठोर दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्देश दिया था। मुख्य न्यायाधीश…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय कांग्रेस उम्मीदवार जमानत
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
25/09/26 14:47
पिछला अपडेट
25/09/26 14:47
स्थान
India