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हाईकोर्ट ने गंगनहर अतिक्रमण के खिलाफ तीन माह में कार्रवाई करने के दिये निर्देश

नैनीताल, 14 अक्टूबर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गंगनहर के किनारे अतिक्रमण के मामले में बुधवार को सुनवाई करते हुए हरिद्वार के जिलाधिकारी को तीन माह में विधि सम्मत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले को रुड़की निवासी संदीप शर्मा की ओर से चुनौती दी गई है। मामले की सुनवाई बुधवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि हरिद्वार के रुड़की में गंग नहर के दोनों किनारों और नहर के ऊपर अतिक्रमणकारियों की ओर से दुकान और आवासीय मकान बना लिए गए हैं।…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय गंगनहर अतिक्रमण निर्देश
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
14/10/26 13:46
पिछला अपडेट
14/10/26 13:46
स्थान
India